-->

G & SR

 साधारण व सहायक नियम का संछिप्त विवरण ( General and Subsdiary Rules)

 
साधारण व सहायक नियम

 साधारण नियम :-

  1. इन नियमों को रेलवे बोर्ड द्वारा बनाया जाता है। 
  2. ये नियम सम्पूर्ण भारतीय रेलवे पर लागु होती है। 
  3.  ये नियम काले मोटे अक्षरों में छापे होते हैं। 
  4. ये नियमों के पहले कोई उपसर्ग नहीं लगता। 
  5. ये नियम कुल 18 अध्यायों में छपे हैं तथा इनकी कुल संख्या 344  हैं।
  6. ये नियम पूरी भारतीय रेलवे की भौगोलिक स्थिति को ध्यान रखते हुए बनाये गए हैं। 
  7. ये नियम अपने आप में स्वतंत्र होते है और संरक्षा प्रदान करते हैं। 
  8. इनके संशोधन या परिवर्तन का अधिकार रेलवे बोर्ड को है। 

सहायक नियम :-

  1. ये नियम क्षेत्रीय रेलवे के G.M (जनरल मैनेजर ) के अनुदेश पैर क्षेत्रीय रेलवे के C.O.M(चीफ़ ऑपरेटिंग मैनेजर) द्वारा बनाए जाते हैं। 
  2. ये नियम केवल  क्षेत्रीय रेलवे पर लागु होते हैं। 
  3.  ये नियम General Rules (साधारण नियम) के नीचे काले पतले अक्षरों में छापे होते हैं। 
  4. ये नियमों के पहले Subsidiary Rules (सहायक नियम) उपसर्ग छपा होता। है 
  5. ये नियम भी कुल 18 अध्यायों में छपे हैं परन्तु इनकी संख्या कम-ज्यादा होती रहती है। 
  6. ये नियम क्षेत्रीय रेलवे की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर बने हैं। 
  7. ये नियम GR (सामान्य नियम) के अधीन हैं और अत्यधिक संरक्षा एवं सुरक्षा प्रदान करते हैं। 
  8. इनके संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार मुख्य परिचालन प्रबन्धक (COM) को है।  
G & SR G & SR Reviewed by Harihar on August 16, 2020 Rating: 5

No comments:

If you have any doubt or suggestion

Powered by Blogger.
<:-- -->