साधारण व सहायक नियम का संछिप्त विवरण ( General and Subsdiary Rules)
साधारण नियम :-
- इन नियमों को रेलवे बोर्ड द्वारा बनाया जाता है।
- ये नियम सम्पूर्ण भारतीय रेलवे पर लागु होती है।
- ये नियम काले मोटे अक्षरों में छापे होते हैं।
- ये नियमों के पहले कोई उपसर्ग नहीं लगता।
- ये नियम कुल 18 अध्यायों में छपे हैं तथा इनकी कुल संख्या 344 हैं।
- ये नियम पूरी भारतीय रेलवे की भौगोलिक स्थिति को ध्यान रखते हुए बनाये गए हैं।
- ये नियम अपने आप में स्वतंत्र होते है और संरक्षा प्रदान करते हैं।
- इनके संशोधन या परिवर्तन का अधिकार रेलवे बोर्ड को है।
सहायक नियम :-
- ये नियम क्षेत्रीय रेलवे के G.M (जनरल मैनेजर ) के अनुदेश पैर क्षेत्रीय रेलवे के C.O.M(चीफ़ ऑपरेटिंग मैनेजर) द्वारा बनाए जाते हैं।
- ये नियम केवल क्षेत्रीय रेलवे पर लागु होते हैं।
- ये नियम General Rules (साधारण नियम) के नीचे काले पतले अक्षरों में छापे होते हैं।
- ये नियमों के पहले Subsidiary Rules (सहायक नियम) उपसर्ग छपा होता। है
- ये नियम भी कुल 18 अध्यायों में छपे हैं परन्तु इनकी संख्या कम-ज्यादा होती रहती है।
- ये नियम क्षेत्रीय रेलवे की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर बने हैं।
- ये नियम GR (सामान्य नियम) के अधीन हैं और अत्यधिक संरक्षा एवं सुरक्षा प्रदान करते हैं।
- इनके संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार मुख्य परिचालन प्रबन्धक (COM) को है।
G & SR
Reviewed by Harihar
on
August 16, 2020
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